
++++++ शनिवार 27 सितंबर 2025 नागपुर +++++++
नागपुर शहर की सीमा के अंदर अब बिना किसी प्रकार अनुमति वाले अवैध निर्माण को मनमाने तरीके से नहीं तोड़ा जा सकेगा। प्राप्त जानकारी अनुसार नागपुर महानगर पालिका आयुक्त अभिजीत चौधरी जी के द्वारा एक नया स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर लाया गया है। इसके तहत अब अधिकारियों को किसी भी ईमारत या अवैध निर्माण को तोड़ने से पूर्व उसके मालिक या किरायेदार को पंद्रह दिनों का कारण बताओ नोटिस या कानून के हिसाब से तय समय सीमा का नोटिस देना होगा। प्राप्त जानकारी के अनुसार अनिकारियों को यह नोटिस रजिस्टर्ड डाक के द्वारा भेजना होगा जिसमें कि उस हस्ताक्षर प्राप्त करना होगा और नोटिस को अवैध निर्माण ईमारत के मुख्य स्थान पर चस्पा भी करना होगा। 22 सितंबर को मनपा आयुक्त के द्वारा जारी किए गए नये स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर मे यह कहा गया कि इससे यह सुनिश्चित होगा कि बिना उचित कार्यवाही के अवैध निर्माण ईमारत को तोड़ा न जाए। जानकारी के अनुसार मनपा प्रशासन द्वारा यह कदम उच्चतम न्यायालय के कई याचिकाओं पर दिए गए निर्देशों के बाद उठाया गया है। जिसमें कि देश भर के नगर निकायों को अवैध निर्माण के खिलाफ कानूनों को कड़ाई के साथ लागू किए जाने का निर्देश दिया गया था।